नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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भीलवाड़ा नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला हनुमान नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनेश और उसके साथ 3-4 अन्य लोगों ने मिलकर उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया। रात भर तलाश करने के बावजूद पीड़िता का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की ओर पीड़िता को बरामद किया गया और उसके बयान दर्ज किए गए। मेडिकल जांच करवाई गई और आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर विस्तृत अनुसंधान किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई।
न्यायालय में पीड़िता ने बताया कि आरोपी दिनेश उसे जयपुर ले गया, जहाँ उसने किराए का कमरा लेकर उसे रखा और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने न्यायालय में कुल 29 दस्तावेज व 20 गवाह प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1,भीलवाड़ा ने आरोपी दिनेश को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित करने का आदेश सुनाया।

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